रिजर्व बैंक ने एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर लगाया 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना

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रिजर्व बैंक ने एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर लगाया 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना


मुंबई/नई दिल्‍ली, 10 सितंबर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर सख्‍त कार्रवाई करते हुए कुल 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर क्रमश: 1.91 करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक इस तरह दोनों बैंकों पर कुल मिलाकर 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ तथा ‘कृषि ऋण प्रवाह-गिरवी मुक्त कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है। इससे बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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