आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना

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आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना


आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना


मुंबई/नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 72 लाख रुपये और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कुछ नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की है।

आरबीआई ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये और फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर यह जुर्माना ‘कर्ज पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है। आरबीआई की एक अन्य विज्ञप्ति के मुताबिक फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व ने कहा कि सभी मामलों में लगाया गया जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर/प्रभात

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