आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का लगाया जुर्माना


नई दिल्ली, 09 नवंबर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक पर ये जुर्माना ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में खामी की वजह से लगाया है।

आरबीआई ने जारी एक बयान में बताया कि साउथ इंडियन बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और 'ग्राहक सेवा' से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक नियामक ने जांच में पाया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों को बिना उचित सूचना के अकाउंट में न्यूनतम शेष राशि न रखने और कुछ एनआरई बचत खातों पर गलत तरीके से ग्रहणाधिकार अंकित करने के लिए दंडित किया है।

रिजर्व बैंक ने बैंक की 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई के निर्देशों और संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के आधार पर साउथ इंडियन बैंक को एक नोटिस भी जारी किया था। केंद्रीय बैंक के नोटिस पर बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरणों पर विचार के बाद आरबीआई ने बैंक के विरुद्ध लगाए आरोप को सत्य पाने के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि बैंक पर यह जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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