आरबीआई ने एनपीसीआई को पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद को कहा
मुंबई/नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद करने को कहा है। इसके तहत एनपीसीआई पेटीएम ऐप के यूपीआई परिचालन को आगे जारी रखने के लिए ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रोवाइडर बनने की संभावना तलाशेगा।
आरबीआई ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि एनपीसीआई मानदंडों के अनुसार पेटीएम ऐप के यूपीआई संचालन को जारी रखने के उद्देश्य से दिए गए आवेदन पर फैसला ले। आरबीआई के मुताबिक इस संबंध में ऑनलाइन पेमेंट मंच पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ओसीएल) ने अनुरोध किया था।
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित हैंडल का उपयोग करके यूपीआई ग्राहकों को बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एनपीसीआई से ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रदाता बनने की संभावना तलाशने को कहा है। इसके तहत एनपीसीआई पेटीएम ऐप के यूपीआई परिचालन को जारी रखने के लिए ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रदाता बनने की संभावना तलाशेगा।
रिजर्व बैंक ने कहा कि ‘@पेटीएम’ हैंडल को अन्य बैंकों में निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने के लिए एनपीसीआई भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) के रूप में 4-5 बैंकों का प्रमाणीकरण करने की सुविधा दे सकता है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में धन लेने पर रोक लगा दी है।
आरबीआई के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बैंक नियामक की ओर से की गई यह कार्रवाई किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है। केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई थी। रिजर्व बैंक ने 16 फरवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट भी जारी किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत
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