जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास
-राज्यसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित
नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से पास कर लोकसभा को लौटा दिया। इस विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु एवं योग्यता में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में साढ़े तीन घंटे से अधिक चली चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद उच्च सदन ने ध्वनि मत से इसे विधेयक को पारित कर दिया। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को आज ही राज्यसभा में पेश किया था। सीतारमण ने सदन को बताया कि जीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन करके इसके प्रावधानों को ट्रीब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।
सीतारमण ने विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा बताया कि इस विधेयक में करदाताओं को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने लंबित मुकदमों को अपीलीय न्यायाधिकरण में लाने की छूट प्रदान की गई है। इस विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष के आयु सीमा को 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए आयुसीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था, जिसे मानते हुए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है। विधेयक अप्रत्यक्ष में विशेषज्ञता वाले 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। सरकार समय-समय पर सुधार का यह काम जारी रखेगी।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत
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