पीएफआरडीए ने पेंशन फंड, एनपीएस ट्रस्ट के लिए सरलीकृत नियमों को अधिसूचित किया
नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि.स.)। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में सहूलियत को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएसटी) और पेंशन फंड विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से जारी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (दूसरा संशोधन) विनियम 2023 और पेंशन फंड (संशोधन) विनियम 2023 क्रमशः 05 फरवरी और 09 फरवरी से प्रभावी हो गए हैं। एनपीएस ट्रस्ट के विनियमों में इन संशोधनों से ट्रस्टियों की नियुक्ति, उनके नियम और शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और सीईओ तथा एनपीएस ट्रस्ट की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बना दिया गया है। पेंशन फंड विनियमों में संशोधन से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप पेंशन फंड के संचालन से संबंधित प्रावधान सरल हुए हैं।
ये प्रावधान हुए सरल-
-पेंशन फंड द्वारा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति जैसी अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन।
-नाम खंड में 'पेंशन फंड' नाम शामिल करना और 12 महीने की अवधि के भीतर इस प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए मौजूदा पेंशन फंड की आवश्यकता।
-पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण शामिल करना। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों में संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन को कम करना है।
संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट एनपीएस ट्रस्ट- https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2883 और पेंशन फंड: https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2891 पर आप जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। उपरोक्त संशोधन अनुपालन की लागत को कम करने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/पवन
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