पीएफआरडीए ने सरलीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकार विनियमों को अधिसूचित किया

पीएफआरडीए ने सरलीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकार विनियमों को अधिसूचित किया
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पीएफआरडीए ने सरलीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकार विनियमों को अधिसूचित किया


नई दिल्ली, 27 फरवरी (हि.स.)। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सुशासन और अनुपालन में आसानी के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) से संबंधित नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि पीएफआरडीए ने 20 फरवरी, 2024 को सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) संशोधन विनियम, 2023 को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित विनियमों में किए गए संशोधन पात्रता संबंधी मानदंड एवं पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु समय-सीमा और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से सुरक्षा जमाराशि को जमा करने की आवश्यकता को हटाने से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के उल्लेखनीय संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं:-

-इसमें अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा विनियमित गैर-व्यक्तिगत आवेदकों को पात्र बनाया गया है।

-सुरक्षा जमाराशि की जरूरत नहीं है। इसके तहत आवेदनों का निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा। संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी पीएफआरडीए की वेबसाइट सेवानिवृत्ति सलाहकार https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2916 पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सरलीकरण अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमों की समीक्षा करने से संबंधित केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुरूप हैं। पीएफआरडीए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आता है। इसकी स्थापना साल 2003 में हुई थी। इसका मकसद पेंशन फ़ंड की योजनाओं और इससे जुड़े मामलों में ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल

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