दो हजार रुपये के नोट बदलते वक्त फॉर्म भरने और आईडी दिखाना जरूरी नहीं: एसबीआई

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दो हजार रुपये के नोट बदलते वक्त फॉर्म भरने और आईडी दिखाना जरूरी नहीं: एसबीआई


दो हजार रुपये के नोट बदलते वक्त फॉर्म भरने और आईडी दिखाना जरूरी नहीं: एसबीआई


-आरबीआई ने इन नोटों को बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का दिया है वक्त

नई दिल्ली, 20 मई (हि.स.)। देश और सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की है। एसबीआई ने बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी पहचान पत्र (आईडी) दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।

एसबीआई ने रविवार को जारी एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी है। स्टेट बैंक ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रहीं उन अफवाहों के बाद जारी किया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2,000 हजार रुपये के नोट को बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ, आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा।

स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20 हजार रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। बैंक की ओर से 20 मई जारी पत्र के अनुसार विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने भी जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इसी हफ्ते 2 हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि नवंबर, 2016 की नोटबंदी में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को रातों-रात अमान्य कर दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/प्रभात

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