स्वर्ण आभूषणों की खरीद-बिक्री पर छह अंकों वाला नया हॉलमार्क नियम लागू
- ज्वेलर्स को सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण जून तक बेचने की अनुमति
नई दिल्ली, 01 अप्रैल (हि.स.)। सोने के आभूषणों के लिए छह अंकों वाली 'अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी' (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान) व्यवस्था आज (एक अप्रैल) से लागू हो गई है। हालांकि, नये नियम लागू होने से एक दिन पहले सरकार ने जौहरियों को बड़ी राहत देते हुए सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को जून तक बेचने की अनुमति दे दी।
ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने शनिवार को हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि बीआईएस के साथ पंजीकृत सभी ज्वेलर्स एक अप्रैल से सिर्फ अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी स्वर्ण आभूषणों का प्रदर्शन या बिक्री करेंगे। सोने के आभूषणों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए 90 दिनों का विस्तार उन ज्वेलर्स को दिया गया है, जिन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को एक जुलाई, 2021 का अपना पुराना स्टॉक घोषित किया है।
नये वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत के साथ छह अंकों वाली हॉलमार्क के बिना अब कोई दुकानदार सोना और सोने से बने ज्वेलरी को नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर उस पर जुर्माने लग सकता है। हॉलमार्क एक अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड होता है, जो कि हर ज्वेलरी पर अलग-अलग होता है। इस नियम के लागू होने से ग्राहकों के साथ घोटाला या धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाएगी। दरअसल हॉलमार्क के साथ ये लिखा होगा कि ज्वेलरी में सोना कितने कैरेट का लगा हुआ है। इस यूनिक कोड के माध्यम से आभूषण को ट्रेस करना आसान होगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने शुक्रवार देर रात करीब 16 हजार ज्वेलर्स को जून तक घोषित सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दे दी। इस तरह उन्हें तीन महीने का और वक्त मिल गया है। हालांकि, यह छूट जुलाई 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर
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