खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम के 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया

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खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम के 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया


नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (हि.स.)। खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में संशोधन कर 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मंत्रालय ने इसके जरिए नियमों को आसान बनाने के अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है। इस संशोधन का लक्ष्य अनुपालन बोझ को कम करना और व्यापार सुगमता सुनिश्चित करना है।

खान मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक विशेष अभियान ‘3.0’ दो अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है। इसके तहत खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में संशोधन के जरिए 27 नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है।

मंत्रालय के मुताबिक अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के अभियान के तहत नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। इस अभियान के तहत खान मंत्रालय ने सभी लंबित मामलों का निपटान करने और अपने सभी कार्यालयों में कार्यस्थल के अनुभव में सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके अलावा खान मंत्रालय ने कागजरहित (भौतिक फाइल को हटाने) के अपने 43 फीसदी लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इससे करीब 9,212 वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र खाली हो गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/संजीव

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