लोकसभा से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी

लोकसभा से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी
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लोकसभा से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी


नई दिल्ली, 19 दिसंबर (हि.स.)। लोकसभा ने मंगलवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक में अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा बढ़ाने का प्रावधान है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के निचले सदन लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को 13 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए पारित किया गया है। इस अधिनियम में वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने विधयेक पर चर्चा के दौरान विभिन्न सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा बताया कि करदाताओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने लंबित मुकदमों को अपीलीय न्यायाधिकरण में लाने की छूट प्रदान की गई है। इस विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा क्रमशः बढ़ाकर 70 वर्ष और 67 वर्ष करने के प्रावधान किए गए हैं, जो अभी क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल

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