आईटीआर यू के तहत भर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न : गौरव गुप्ता

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आईटीआर यू के तहत भर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न : गौरव गुप्ता


आईटीआर यू के तहत भर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न : गौरव गुप्ता


आईटीआर यू के तहत भर सकते हैं अपना आयकर रिटर्न : गौरव गुप्ता


मुरादाबाद 18 जनवरी (हि.स.)। जोनल टैक्स बार एसोसिएशन मुरादाबाद के कार्यकारिणी सदस्य गौरव गुप्ता एडवोकेट ने बुधवार को बताया कि कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निकल चुकी है। मुरादाबाद में अभी भी बहुत सारे करदाता 31 दिसंबर तक अपना कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न नहीं भर सके हैं। ऐसे करदाता आईटीआर यू के तहत अपना आयकर रिटर्न अभी भी भर सकते हैं।

गौरव गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि इसके अतिरिक्त करदाता कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 का भी आयकर रिटर्न आईटीआर यू के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर यू के तहत करदाता को बड़ी सुविधा दी गई है। इस फॉर्म से कोई भी करदाता कर निर्धारण वर्ष खत्म होने के 2 साल के अंदर अपना आयकर रिटर्न अपडेट कर सकता है। यानी कि अगर आपके पुराने आईटीआर में कोई गलती है या फिर कोई वत्तीय जानकारी देना चाहते हैं, जो पहले छूट गई थी तो इसे भरकर आप सुधार सकते हैं। यदि कोई करदाता अपने पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न में बदलाव करना चाहता है तथा वह अपनी आय बढ़ाकर दिखाना चाहता है तो वह अतिरिक्त टैक्स देकर ऐसा कर सकता है।

यदि कोई करदाता अपने पिछले रिटर्न्स में अपनी आय में कमी करना चाहता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। आईटीआर यू के तहत रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 में पांच लाख से अधिक आय होने पर दस हजार लेट फीस लगेगी तथा कुल कर दायित्व का 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा। कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार लेट फीस तथा कुल कर दायित्व का 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इन तीनों साल में यदि आय पांच लाख से कम है तो सिर्फ एक हजार की फीस देनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल

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