आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और 4 अधिसूचित

आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और 4 अधिसूचित
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आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और 4 अधिसूचित


नई दिल्ली, 23 दिसंबर (हि.स.)। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है। आईटीआर फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना इनकम वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं।

आयकर विभाग की ओर से 22 दिसंबर, शुक्रवार को आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और फॉर्म 4 (सुगम) सरल को अधिसूचित किया गया है। फॉर्म सहज को 50 लाख रुपये तक की इनकम वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5 हजार रुपये तक की कृषि से आय हासिल करने वाले निवासी यानी व्यक्ति भर सकते हैं।

इसी तरह सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है, जो कारोबार तथा पेशे से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं। पिछले साल आईटीआर एक और चार फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किए गए थे।

आयकर विभाग ने इस बार करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म एक और चार को दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 22-23 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 तक है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल

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