आईटीएटी ने 65 करोड़ की टैक्स वसूली के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

आईटीएटी ने 65 करोड़ की टैक्स वसूली के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित
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आईटीएटी ने 65 करोड़ की टैक्स वसूली के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित


नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कांग्रेस की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसमें आयकर विभाग की वसूली और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायाधिकरण ने गुरुवार को कांग्रेस की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों से 115 करोड़ रुपये के कुल बकाया टैक्स में से 65 करोड़ रुपये की वसूली की थी। कांग्रेस का तर्क है कि अगर इस कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो चुनाव से ठीक पहले पार्टी गंभीर वित्तीय संकट में पड़ जाएगी। आयकर विभाग का कहना है कि यह एक नियमित वसूली कार्यवाही है। विभाग ने यह भी तर्क दिया कि कांग्रेस का आचरण सही नहीं है और उन्होंने कई वर्षों से इन बकाए का भुगतान नहीं किया है।

उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को आयकर विभाग ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की 11 शाखाओं के चार बैंकर्स को नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस ने वसूली के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/पवन

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