आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

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आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई


-टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर की तारीख 21 नवंबर, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 21 हुई अक्टूबर

नई दिल्ली, 28 सितंबर (हि.स.)। आयकर विभाग ने कंपनियों को राहत देते हुए कर ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।

आयकर विभाग ने सोमवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में बताया कि कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 21 नवंबर कर दिया गया है। साथ ही कर ऑडिट की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के 'एक्सप्लेनेशन 2 के तहत दी गई टेबल में क्रम संख्या 2 पर बताए गए लोगों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का इनकम रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख अब अक्टूबर, से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी गई है। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'तय तारीख' को भी 21 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई गई है।

उल्लेखनीय है कि इस खबर में सबसे जरूरी बात दो तारीखों और दो कामों का फर्क है। 21 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है, जबकि 21 नवंबर तक आईटीआर भरना है। ये दोनों काम एक नहीं हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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