केंद्र ने प्रत्येक वित्त वर्ष में 50 हजार टन तक जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दी

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केंद्र ने प्रत्येक वित्त वर्ष में 50 हजार टन तक जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दी


केंद्र ने प्रत्येक वित्त वर्ष में 50 हजार टन तक जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दी


नई दिल्‍ली, 30 दिसंबर (हि.स)। केंद्र सरकार ने हर वित्त वर्ष में 50 हजार टन तक जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। यह निर्यात कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकार (एपीडा) के नियमों पर निर्भर है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। डीजीएफटी ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘जैविक चीनी के निर्यात… की अनुमति है, जो एपीडा द्वारा अलग से तय किए गए तरीकों के हिसाब से हर वित्त वर्ष में 50,000 टन की कुल मात्रा के तहत है।’’

उल्‍लेखनीय है कि जैविक चीनी बिना कीटनाशक और उर्वरकों के उगाए गए गन्ने से बनती है। यह जैविक खेती और प्रसंस्करण मानकों का भी पालन करती है। यह बिना पेस्टिसाइड वाले गन्ने से बनी ऑर्गेनिक चीनी के लिए एक खास एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाकर शुगर सेक्टर को सपोर्ट करती है, जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को दिखाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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