सरकार ने निर्यातकों के लिए ब्याज समानीकरण योजना 30 सितंबर तक बढ़ाई
नई दिल्ली, 04 सितंबर (हि.स.)। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्याज समानीकरण योजना को एक और महीने के लिए 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना का मकसद निर्यात को प्रोत्साहन देना है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी एक व्यापार अधिसूचना में कहा गया है कि व्यापार तथा उद्योग को सूचित किया जाता है कि निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले और बाद में रुपये में लिये जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक निर्यातकों को ब्याज लाभ प्रदान करने वाली यह योजना 31 अगस्त, 2024 को समाप्त हो गई थी। जून में इस योजना को दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। ये योजना केवल एमएसएमई विनिर्माण निर्यातकों के लिए है।
उल्लेखनीय है कि निर्यातकों को निर्यात से पहले और बाद में रुपये में लिये जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पहले 8 दिसंबर, 2023 को इस योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को अपनी मंजूरी दी थी।
हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर
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