केंद्र ने कपास के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग में कच्चे कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कपास के शुल्क-मुक्त आयात की समय-सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे पहले शुल्क पर यह छूट 31 अक्टूबर 2026 तक लागू थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इस विस्तार से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। इससे कपड़ा बनाने वाली कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही घरेलू किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।”
मंत्रालय ने बताया कि इस कदम से बाजार में कपास की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी, जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने मई में कपास आयात को पांच महीने यानी 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए सीमा शुल्क से छूट दी थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

