सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को दी मंजूरी, मंगलवार से शुरू होगी बिक्री

सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को दी मंजूरी, मंगलवार से शुरू होगी बिक्री
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सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को दी मंजूरी, मंगलवार से शुरू होगी बिक्री


नई दिल्ली, 01 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को मंजूरी दे दी है। इन बॉन्ड की बिक्री 2 जनवरी से शुरू होगी।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त को मंजूरी दे दी है। इस बॉन्ड के 30वें चरण को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को दो जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बॉन्ड की 30वें चरण की बिक्री के लिए स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं। यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। इसकी वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में की गई है। इसी क्रम में चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त जारी की जा रही है। चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिक या देश में स्थापित कंपनियां एवं संस्थाएं खरीद सकती हैं। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक फीसदी वोट पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

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