भ्रामक नाम और दावों पर 8 कंपनियों को एफएसएसएआई ने थमाया नोटिस

WhatsApp Channel Join Now
भ्रामक नाम और दावों पर 8 कंपनियों को एफएसएसएआई ने थमाया नोटिस


भ्रामक नाम और दावों पर 8 कंपनियों को एफएसएसएआई ने थमाया नोटिस


भ्रामक नाम और दावों पर 8 कंपनियों को एफएसएसएआई ने थमाया नोटिस


नई दिल्ली, 14 जून (हि.स)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों और भ्रामक ब्रांड ट्रेड नामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 8 फूड कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन आठ कंपनियों में इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ एड, ट्रूवी, द हेल्दी फैक्टरी, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस, प्लान बी और न्यूहर्ब्स हैं।

नियामक का कहना है कि कुछ कंपनियां अपने उत्पादों के स्वास्थ्य लाभ और गुणवत्ता को लेकर ऐसे दावे कर रही थीं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। एफएसएसएआई के मुताबिक इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का ‘ट्रेड’ नाम उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और ये लागू नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। प्लान बी अपने उत्पादों को ‘प्लांट बेस्ड वीगन’ के रूप में प्रचारित करती है। एफएसएसएआई के मुताबिक कंपनी ने वीगन खाद्य उत्पादों के समर्थन संबंधी आवश्यक स्वीकृति लिए बिना अपने उत्पादों को वीगन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उपभोक्ताओं में गलत धारणा बन सकती है।

इसी तरह द हेल्दी फैक्टरी के ‘जीरो मैदा होल व्हीट ब्रेड’ और ‘जीरो मैदा पिज्जा बेस’ उत्पादों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन उत्पादों पर किए गए दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं और नियमों के अनुरूप नहीं दिखते। इसके अलावा न्यूहर्ब्स की ‘ट्रू विटामिन’ उत्पाद श्रृंखला को भी नोटिस मिला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के मुताबिक ‘ट्रू विटामिन’ जैसा कि व्यापारिक नाम उसके नियमों में परिभाषित या मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए यह नाम उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।

इसी प्रकार, ट्रूवी के ‘हेल्दी मिक्स वेजी चिप्स’, ‘हेल्दी रागी चिप्स’ और ‘हेल्दी मूंग दाल चिप्स’ जैसे स्नैक उत्पादों पर ‘हेल्दी’ होने के दावे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। नियामक का कहना है कि इनमें कई अन्य सामग्री भी शामिल हैं, ऐसे में इन उत्पादों को ‘हेल्दी’ बताना भ्रामक हो सकता है।

इसके साथ ही एफएसएसएआई ने हेल्दी मास्टर की ‘टैगलाइन’ ‘‘विजन टू सर्व हेल्दी’’, हेल्दी चॉइस के ‘‘हेल्दी फूड फॉर हेल्दी लाइफ पोहा’’ और हेल्थ एड के ब्रांड नाम पर भी आपत्ति जताई है। प्राधिकरण का मानना है कि ये नाम और दावे उत्पादों की प्रकृति को लेकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

Share this story