वित मंत्रालय ने सीमा पार विलय एवं अधिग्रहण बढ़ाने वाले नियमों को बनाया आसान
नई दिल्ली, 16 अगस्त (हि.स.)। वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी निवेश के लिए नियमों को सरल बनाना है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि आर्थिक मामलों के विभाग ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 में संशोधन किया है। इस संशोधनों का उद्देश्य व्यापार करने में अधिक आसानी के लिए सीमा पार शेयर स्वैप को सरल बनाना है। वहीं, इसका संशोधन का मकसद विदेशी कंपनी इक्विटी उपकरणों के बदले भारतीय कंपनी इक्विटी उपकरणों को जारी करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देना है।
मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने 16 अगस्त, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 में संशोधन किया गया है। ये संसोधन केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण और पहल के रूप में की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर / प्रभात मिश्रा
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