जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को लोकसभा से मिली मंजूरी

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जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को लोकसभा से मिली मंजूरी


नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। लोकसभा ने शुक्रवार को वित्त विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत विवादों के निपटान को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।

लोकसभा से वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली है, उनके मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी। हालांकि, इस न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी। अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से मौजूदा समय में करदाता उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर करते हैं।

पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति की अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर रिपोर्ट कुछ बदलावों के साथ स्वीकार कर ली गई थी। जीएसटी को लागू हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होने से इसका गठन जरूरी हो गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

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