ईडी ने कुणाल गुप्ता की 67.23 करोड़ की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी कॉल सेंटर धोखाधड़ी के मामले में कुणाल गुप्ता की 67.23 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की है। एजेंसी ने इस मामले में कुणाल गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों, कंपनियों और उनके सहयोगियों की संपत्ति जब्त की है।
ईडी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि मेट टेक्नोलॉजीज और अन्य द्वारा फर्जी कॉल सेंटर धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि कुणाल गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों, कंपनियों और उनके सहयोगियों की कुल 67.23 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की गई है।
जांच एजेंसी ने बताया कि जब्त की गई कुल संपत्तियों में से 35 बैंक खातों, 14 कारों और 12 अचल संपत्तियों (कुल मूल्य 61.84 करोड़ रुपये) के रूप में हैं। वहीं, अचल संपत्तियों में गोवा में एक रिसॉर्ट और गोवा में एक विला, कोलकाता और बैंगलुरू में 10 वाणिज्यिक कार्यालय, फ्लैट, अपार्टमेंट और भूमि शामिल हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/संजीव
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