पेट्रोलियम और विस्फोटक उद्योग के अनुपालन को सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए : गोयल
-कहा-आबादी के 30-50 मीटर में पेट्रोल पंप के लिए सुरक्षा उपाय बनाए पीईएसओ
नई दिल्ली, 04 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेट्रोलियम और विस्फोटक उद्योग के अनुपालन को सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
वाणिज्य मंत्री गोयल ने बुधवार को यहां पेट्रोलियम, विस्फोटक, आतिशबाजी और अन्य संबंधित उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों से जानकारी और फीडबैक प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श बैठक में यह बात कही।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आबादी वाले क्षेत्रों के 30-50 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप के संचालन की मंजूरी देने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को सुरक्षा उपायों का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पीईएसओ की तरफ से दिए जाने वाले लाइसेंस के शुल्क में महिला उद्यमियों को 80 फीसदी और एमएसएमई को 50 फीसदी रियायत देने की भी घोषणा की है।
मंत्रालय के मुताबिक गोयल ने पीईएसओ के कामकाज में दक्षता बढ़ाने के लिए बुधवार को पेट्रोलियम, विस्फोटक, आतिशबाजी और अन्य संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये घोषणाएं कीं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि गैस सिलेंडर के लिए क्यूआर कोड को गैस सिलेंडर नियम (जीसीआर) के मसौदे में शामिल किया गया है, अंतिम अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन' (पीईएसओ) सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का एक अधीनस्थ कार्यालय है। ये विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित नियामकीय ढांचे के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/रामानुज
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