खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री और सूचीकरण के खिलाफ कार्रवाई

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खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री और सूचीकरण के खिलाफ कार्रवाई


नई दिल्ली, 27 मई (हि.स)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री और सूचीकरण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सीसीपीए ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिनमें इंडियामार्ट, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, डायल4ट्रेड और एक्सपोर्टर्स इंडिया शामिल हैं।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर खतरनाक रसायनों, विस्फोटक पदार्थों और संबंधित अग्रदूतों की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन के खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू की है। सीसीपीए की इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदार ई-कॉमर्स प्रथाओं को मजबूत करना है।

मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर खतरनाक और विनियमित पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के संबंध में मिली सूचनाओं के बाद यह कार्रवाई शुरू की है, जिसमें इंडियामार्ट, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, डायल4ट्रेड और एक्सपोर्टर्स इंडिया शामिल हैं।

प्राधिकरण ने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट, पीईटीएन, गन पाउडर और पिक्रिक एसिड सहित विनियमित पदार्थों की सूची और बिक्री के संबंध में प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही विक्रेताओं की जानकारी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के साथ साझा की गई। सीसीपीए के हस्तक्षेप के बाद प्लेटफार्मों ने सूचियों को हटाना और प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीसीपीए ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को 'साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड' (एक प्रकार का खरपतवार नाशक) जैसे अपंजीकृत और खतरनाक कृषि रसायनों की बिक्री को लेकर नोटिस जारी किया था। प्राधिकरण ने इन प्लेटफार्मों को चेतावनी दी थी कि वे उपभोक्ता सुरक्षा और कानूनी अनुपालन की कीमत पर 'डिजिटल सुविधा' प्रदान नहीं कर सकते।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

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