सीबीडीटी ने आयकर नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए जनता से मांगे सुझाव

नई दिल्ली, 18 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए आयकर विधेयक 2025 के प्रावधानों पर आयकर नियमों और संबंधित प्रपत्रों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव प्रस्तावित नए आयकर विधयेक को संसद में पेश किए जाने के बाद आमंत्रित किए गए हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक हितधारक नए आयकर विधेयक, 2025 से संबंधित आयकर नियमों और संबंधित प्रपत्रों का मसौदा तैयार करने के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं।
सीबीडीटी ने इस पहल के अनुरूप ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरुआत की है, जिससे हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया 8 मार्च से लाइव है।
मंत्रालय के मुताबिक सीबीडीटी ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में नियमों और प्रपत्रों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने चार श्रेणियों में सुझाव आमंत्रित किये हैं 1. भाषा का सरलीकरण
2. मुकदमेबाजी में कमी
3. अनुपालन बोझ में कमी
4. अनावश्यक/अप्रचलित नियमों और प्रपत्रों की पहचान आदि। हितधारक अपने सुझाव को नीचे दिए गए लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review पर भेज सकते हैं। हितधारक अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद ओटीपी-आधारित सत्यापन प्रक्रिया होगी।
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सीबीडीटी ने कहा, आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के अनुरूप सुझाव एकत्र करने और संबंधित आयकर नियमों व विभिन्न प्रपत्रों (फॉर्म) के सरलीकरण पर काम करने का प्रयास जारी है। इस पहल का मकसद स्पष्टता बढ़ाना, अनुपालन बोझ को कम करना और अप्रचलित नियमों को समाप्त करना है जिससे करदाताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए कर प्रक्रिया अधिक सुलभ हो सके। प्रस्तावित विधयेक को पिछले महीने संसद में पेश किया गया था। वर्तमान में यह विधेयक विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर