कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए जीएसटी कानून में बदलाव को दी मंजूरी

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कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए जीएसटी कानून में बदलाव को दी मंजूरी


नई दिल्ली, 09 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ क्लबों और कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे।

जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को संपन्न 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने विदेशी संस्थाओं के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी रेट तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में भी एक प्रावधान डालने की सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। वहीं, राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन को पारित करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/वीरेन्द्र

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