दूरसंचार विधेयक का मसौदा जारी करके संचार मंत्रालय ने लोगों से मांगे सुझाव

दूरसंचार विधेयक का मसौदा जारी करके संचार मंत्रालय ने लोगों से मांगे सुझाव


दूरसंचार विधेयक का मसौदा जारी करके संचार मंत्रालय ने लोगों से मांगे सुझाव


- अश्विनी वैष्णव ने भी इस विधेयक के मसौदा पर सार्वजनिक परामर्श देने को कहा

नई दिल्ली, 22 सितंबर (हि.स)। सरकार ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा जारी कर दिया है। इस विधेयक के तहत टेलीकॉम सेवाओं को और किफायती बनाने और कंपनियों को राहत देने के लिए कई नए नियम को शामिल किया गया है। सरकार ने इस विधेयक को लेकर एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की है।

संचार मंत्रालय (डॉट) ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने आधुनिक और भविष्य के लिए कानूनी ढांचा विकसित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का एक मसौदा तैयार किया है। डॉट के मुताबिक इस विधेयक को लेकर एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मसौदा विधेयक को https://dot.gov.in पर जारी किया गया है। भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर अपनी टिप्पणियों को ई-मेल आईडी Naveen.kumar71@gov.in पर भेजा सकता है।

इससे पहले केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर ट्विट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदा पर आपके विचार जानना है। भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 मसौदा के तहत दूरसंचार और इंटरनेट सेवा ऑपरेटर्स की फीस और जुर्माना माफ करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

मंत्रालय ने दूरसंचार या इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी का प्रावधान किया है। इस विधेयक में टेलीकॉम सेवाओं को और किफायती बनाने और कंपनियों को राहत देने के लिए कई नए नियम शामिल किए गए हैं। मंत्रालय ने इस पर 20 अक्टूबर तक लोगों के सुझाव मांगे हैं, जिस पर कोई भी अपना सुझाव दे सकता हैं। इसके उपरांत इस मसौदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

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