स्पाइसजेट पर लागू प्रतिबंध डीजीसीए ने 29 अक्टूबर तक बढ़ाया

स्पाइसजेट पर लागू प्रतिबंध डीजीसीए ने 29 अक्टूबर तक बढ़ाया


- एयरलाइंस फिलहाल 50 फीसदी उड़ानों का ही कर सकेगी संचालन

नई दिल्ली, 21 सितंबर (हि.स)। देश में सस्ती विमानन सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइंस स्पाइसजेट पर लगे प्रतिबंध को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को जारी एक सूचना में बताया कि स्पाइसजेट पर केवल 50 फीसदी उड़ानों के संचालन के लिए लगा प्रतिबंध 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, डीजीसीए ने जारी नोट में कहा कि स्पाइसजेट की उड़ान सेवाओं में सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

डीजीसीए ने 27 जुलाई में विमान नियम 1937 के तहत नियम 19ए के आधार पर स्पाइसजेट को आठ हफ्तों के लिए 50 फीसदी विमान सेवाओं का संचालन करने की अनुमति दी थी, जिसे 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीजीसीए के नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस फिलहाल 50 फीसदी उड़ानों का संचालन करेगी। दरअसल, एक अप्रैल से स्पाइसजेट के विमानों को लेकर कई घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

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