ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू: राजस्व सचिव
नई दिल्ली, 07 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने आज दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू है। दरअसल, दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है।
संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से कराधान का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से नहीं लागू है बल्कि यह पहले से ही कानून में था। ये देनदारियां पहले से मौजूद थीं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे। उन्होंने कहा कि दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 फीसदी जीएसटी लग रहा था।
जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले छह साल के लिए 28 फीसदी की उच्च दर पर कर नोटिस भेजे जा रहे हैं जबकि 28 फीसदी जीएसटी एक अक्टूबर को लागू किया जाना था। आतिशी ने कहा कि एक उद्योग, जिसका राजस्व 23 हजार करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर नोटिस दे रहे हैं, यह तो उद्योग को खत्म करना है। यह भारतीय स्टार्टअप परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है।
छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी. एस. सिंह देव ने कहा कि इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (कर मांग नोटिस) पर बैठक के दौरान चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। देव के मुताबिक (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई, तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक संपन्न हुई। जीएसटी परिषद ने बैठक में कई अहम फैसले लिये हैं। इस बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल
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