दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फार्मा कंपनियों को लूजआउट ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फार्मा कंपनियों को लूजआउट ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकानई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों में ट्रेडमार्क लूजआउट का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया है, जो भ्रामक रूप से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लूज के समान है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने इंटास फार्मास्युटिकल्स द्वारा दायर मुकदमे पर विचार करते हुए प्रतिवादी कंपनियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हाल ही में पारित आदेश के अनुसार, उन्हें लूजआउट चिह्न् का उपयोग करके ्रप्रोडक्ट्स के निर्माण, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश, विज्ञापन और प्रचार से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के अलावा, उन्हें किसी अन्य चिह्न् के तहत प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री से भी रोक दिया गया है, जो वादी लूज के रजिस्टर्ड मार्क के समान या भ्रामक रूप से समान है।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने सेवा के बावजूद कार्यवाही से दूर रहना चुना है और इस प्रकार उनके द्वारा निर्मित उत्पादों पर उल्लंघन के निशान को अपनाने का कोई औचित्य या उचित स्पष्टीकरण नहीं है।

--आईएएनएस

एसकेके/एएनएम

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